नगर निकाय चुनाव: मेयर के लिए 30 वर्ष और पार्षद के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य

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नगर निकाय चुनाव: मेयर के लिए 30 वर्ष और पार्षद के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य (Dumri Express)

रांची।
आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों की पात्रता और अपात्रता से जुड़े नियमों को स्पष्ट कर दिया है। आयोग ने साफ किया है कि मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और पार्षद पद के लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है। यह प्रावधान झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत लागू होंगे।

आयु और नागरिकता अनिवार्य

निर्वाचन आयोग के अनुसार, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पार्षद पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित वार्ड का मतदाता होना जरूरी नहीं है, लेकिन उम्मीदवार को उसी नगर निकाय का मतदाता होना आवश्यक होगा।

कौन लड़ सकता है चुनाव

आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार:

  • उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • न्यूनतम आयु सीमा पूरी होना अनिवार्य
  • किसी भी कानून के तहत चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए
  • सरकारी सेवा या लाभ के पद पर कार्यरत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता
  • किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्था से ऐसा लाभ नहीं ले रहा हो जिससे केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय से प्रत्यक्ष लाभ मिलता हो

कौन होगा अयोग्य

निर्वाचन आयोग ने अयोग्यता के मामलों को भी स्पष्ट किया है। इसके तहत:

  • सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति
  • किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति
  • केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय से लाभ का पद धारण करने वाला
  • गैर-राजनीतिक अपराध में दोषी पाए जाने पर छह माह से अधिक की सजा मिलने वाला
  • आपराधिक मामलों में छह माह से अधिक समय तक जेल में रहा व्यक्ति
  • नगर निकाय को देय राशि का भुगतान न करने वाला
  • फरवरी 2013 के बाद दो से अधिक संतान होने की स्थिति में व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा

पद पर रहते हुए भी हो सकते हैं अयोग्य

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि:

  • लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है
  • पद पर रहते हुए नगर पालिका या निगम के साथ अनुबंध करता है
  • अधिकारों का दुरुपयोग करता है
  • भ्रष्टाचार या अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है

तो उसे पद से हटाया जा सकता है।

नियमों का उल्लंघन पड़ा तो होगी कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि पात्रता मानकों पर खरा न उतरने या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आयोग ने सभी संभावित उम्मीदवारों से अपील की है कि वे नामांकन से पहले नियमों को भली-भांति समझ लें।

नगर निकाय चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इन प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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Pradeep Kumar is the Co-Founder of DumriExpress.com, a digital news platform. He extensively covers local news, latest updates, and trending stories, with a strong focus on Jharkhand and Bihar, along with National (Bharat), Politics, Technology, Sports, Entertainment, and International news.