BJP के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से 4 बार के सांसद (2009,2014,2019,2024) सांसद Dr. Nishikant Dubey को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मोहनपुर देवघर क्षेत्र में गौ तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई कानून के दायरे में थी है।। इस फैसले के साथ ही दुबे के पक्ष में आए मामलों की संख्या 48 हो गई है।

क्या कहा निशिकांत दुबे ने
हाईकोर्ट के फैसले के बाद Dr. Nishikant Dubey ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि—
“झारखंड सरकार ने मेरे या मेरे परिवार पर 52 झूठे केस किए। आज 48वें केस का फैसला मेरे पक्ष में आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि तस्करों को पकड़वाने का कार्य पूरी तरह कानूनी था।”
उन्होंने यह भी कहा कि तस्करी में लिप्त लोगों और उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने वालों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
Jharkhand High Court का अहम अवलोकन
झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि जिस कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज किया गया था, वह कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के दायरे में आती है। अदालत ने इसे आपराधिक कृत्य मानने से इनकार करते हुए अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया।
कौन हैं Dr. Nishikant Dubey
डॉ. निशिकांत दुबे झारखंड की राजनीति का एक प्रमुख नाम हैं।
- वे गोड्डा लोकसभा सीट से लगातार 4 बार के सांसद (2009,2014,2019,2024) हैं।
- वर्तमान में वे BJP(भारतीय जनता पार्टी) के वरिष्ठ सांसद हैं।
- इससे पहले वे संसदीय स्थायी समिति (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार) के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
- राजनीति में आने से पहले उनका जुड़ाव पत्रकारिता और शोध कार्य से रहा है, जिसकी वजह से वे राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर राय रखने के लिए जाने जाते हैं।
विवादों और आक्रामक राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं
Dr. Nishikant Dubey अक्सर केंद्र–राज्य संबंधों, घुसपैठ, तस्करी, आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहते हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ कई मामलों की चर्चा रही है, हालांकि अदालतों से बार-बार राहत मिलती रही है।
राजनीतिक मायने
लगातार कोर्ट से मिल रही राहत को भाजपा उनके राजनीतिक संघर्ष की पुष्टि के तौर पर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक टकराव का नतीजा बताता है। 48 मामलों में फैसला उनके पक्ष में आने से झारखंड की राजनीति में यह मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है।
