1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पाद होंगे महंगे, केंद्र ने बढ़ाई Excise Duty

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नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बुधवार (31 दिसंबर) को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में बड़े बदलाव की अधिसूचना जारी की है। यह नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा।

अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह शुल्क प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक पर ₹2,050 से ₹8,500 तक लगाया जाएगा।
दरें सिगरेट की लंबाई और प्रकार के अनुसार तय होंगी।

GST के अलावा लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स

सरकार ने साफ कहा है कि यह नया शुल्क पहले से लागू 40% GST के ऊपर अलग से वसूला जाएगा। इसका असर अन्य तंबाकू उत्पादों और समान प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा।

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राजपत्र (Gazette Notification) में क्या लिखा है?

  • अधिसूचना संख्या: 03/2025 – केंद्रीय उत्पाद शुल्क (दर)
  • जारी तारीख: 31 दिसंबर 2025
  • लागू होने की तारीख: 1 फरवरी 2026
  • यह संशोधन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 2025 के तहत किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य:

  • तंबाकू उत्पादों का उपयोग कम करना
  • स्वास्थ्य जोखिम घटाना
  • राजस्व बढ़ाना

कीमतों पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार:

  • सिगरेट और कई तंबाकू उत्पाद स्पष्ट रूप से महंगे हो जाएंगे
  • कंपनियाँ बढ़े टैक्स का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल सकती हैं

क्या बदलेगा आगे?

1 फरवरी 2026 के बाद सरकार:

  • मूल्य वृद्धि के असर का आकलन करेगी
  • अवैध तंबाकू बिक्री पर निगरानी बढ़ाएगी
  • तंबाकू-निरोधक योजनाओं को और मजबूत कर सकती है

केंद्रीय स्वास्थ्य अभियानों में पहले से ही तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर चेतावनी दी जाती रही है।
नई टैक्स नीति को “डिटरेंस पॉलिसी” यानी उपयोग कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

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Pradeep Kumar is the Co-Founder of DumriExpress.com, a digital news platform. He extensively covers local news, latest updates, and trending stories, with a strong focus on Jharkhand and Bihar, along with National (Bharat), Politics, Technology, Sports, Entertainment, and International news.